यदि ATM से पैसा विशाल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है? - yadi atm se paisa vishaal ke baad na mile to aarabeeaee ke kya rool hai?

हिंदी न्यूज़ बिजनेसATM से पैसे निकालते वक्त नहीं निकले पैसे तो बैंक हर दिन देगा 100 रुपये, जानिए क्या हैं नियम

आप बैंक एटीएम (ATM) से पैसे निकलवाने जाते हैं और कई बार पैसे खाते से कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट वापस कर...

यदि ATM से पैसा विशाल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है? - yadi atm se paisa vishaal ke baad na mile to aarabeeaee ke kya rool hai?

Himani Guptaलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 08 Sep 2021 01:06 PM

आप बैंक एटीएम (ATM) से पैसे निकलवाने जाते हैं और कई बार पैसे खाते से कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट वापस कर देता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि उनका नुकसान हो गया है। रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की गाइडलाइन्स के मुताबिक एटीएम से पैसा नहीं निकलने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद भी आपकी शिकायत पर काम नहीं होता है तो बैंक को आपको अपने वापस देने होते हैं। 

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ऐसे में क्या करें
ग्राहक कार्ड जारीकर्ता बैंक के पास शिकायत कर सकता है। अगर आप अन्य बैंकों के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एटीएम को लेकर एक खास नियम बताया है, जिसकी जानकारी हर डेबिट कार्ड होल्डर को होनी चाहिए। अगर आप अन्य बैंकों के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, बैंकों को शिकायत मिलने के अधिकतम 12 वर्किंग डे के अंदर ऐसी गलती को सुधारना होगा और 12 दिन में पैसे जमा करने होंगे।

शिकायत पर नहीं होता कोई एक्शन, तो क्या करें?
शिकायत प्राप्त होने के 7 वर्किंग डे के बाद के विलंब के लिए बैंकों को ग्राहकों को प्रति दिन 100 रुपये का भुगतान करना है। ग्राहक के दावे के बिना ही इसे ग्राहक के खाते में जमा कर देना है। किसी भी ग्राहक को विलंब के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति की पात्रता होगी बशर्ते कि वो जारीकर्ता बैंक के पास लेन-देन के बाद 30 दिनों के अंदर दावा कर दे।

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यहां करनी होगी शिकायत
1) एटीएम से कैश नहीं निकलने पर तुरंत फोन बैंकिंग पर शिकायत दर्ज कराएं।
2) आरबीआई के मुताबिक एटीएम से पैसा नहीं निकलने और बैंक खाते से कटने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में अपने आप वापिस ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे ज्यादा समय लगने पर 100 रुपये रोजाना का भुगतान करना पड़ता है।
3) ग्राहक बैंक ब्रांच में जाकर संपर्क कर इसकी शिकायत कर सकते हैं। 
4) बैंक से जवाब नहीं मिलने पर ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं।

यदि ATM से पैसा विशाल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है? - yadi atm se paisa vishaal ke baad na mile to aarabeeaee ke kya rool hai?

यदि ATM से पैसा विशाल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है? - yadi atm se paisa vishaal ke baad na mile to aarabeeaee ke kya rool hai?

Bank ATM failed transaction RBI new rules guidelines

नई दिल्ली। आजकल ज्यादातर लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार तकनीकी गड़बड़ी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी ट्रांजेक्शन के दौरान तकनीकी दिक्कत के चलते आपके खाते से पैसा कटने का मैसेज आ जाता है। लेकिन कई मामलों में आरबीआई के पास ऐसी शिकायतें आती हैं कि बैंक ने उनका पैसा वापस नहीं किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए और एक तय सीमा के बाद भी आपको आपका पैसा न मिले तो इसकी शिकायत आप सीधे आरबीआई से कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम के फेल्ड ट्राजेक्शन को लेकर नया नियम निकाला है, जिसका पालन ना करना बैंकों को महंगा पड़ सकता है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों को ब्याज सहित आपका पैसा लौटाना होगा। 

आरबीआई के पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत

दरअसल, एटीएम में कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहक के अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन एटीएम से कैश निकलता नहीं है। कुछ बैंक तो 3 से 7 दिन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं, तो कई बैंकों में पैसा वापस आने में वक्त लगता है। अगर आप भी इस तरह के मामलों के शिकार हुए हैं तो आरबीआई के मुताबिक, आप रिजर्व बैंक के CMS पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आरबीआई उस ट्रांजेक्शन की जांच करेगा। इसके बाद अगर शिकायत सही पाई गई तो बैंक पैसा तो देगा ही, साथ ही मुआवजा भी मिलेगा। 

5 दिन के अंदर ग्राहक के खाते में डालना होगा पूरा पैसा

आरबीआई के मुताबिक ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना देनी होगी, ताकी वो तय वक्त में कार्रवाई कर सकें। अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त ट्रांजेक्शन फेल हुआ और आपके अकाउंट से पैसा कट गया और आरबीआई की जांच में बैंक की गलती पायी गई तो बैंक को ग्राहक को 5 दिन के अंदर ग्राहक के खाते में पूरा पैसा डालना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो वो ग्राहक को मुआवजा भी देगा। यानि अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे हर दिन एक तय रकम ब्याज के रुप में जोड़कर मूल रकम के साथ ग्राहक को लौटानी होगी।

जानिए अपने अधिकार

बैंक रेगुलेटर समय-समय पर ग्राहकों को घोखाधड़ी से सचेत करने के लिए गाइडलाइन जारी करती है। जिसका पूरा ब्यौरा आरबीआई बैकों की माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने को कहती है। वहीं आरबीआई खुद सर्कुलर जारी कर ग्राहकों तक संदेश पहुंचाती है। इसलिए एक सचेत नागरिक होने के नाते अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड या जालसाजी होती है तो आप इसकी शिकायत सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। आजकल एटीएम फ्रॉड से लेकर वित्तीय गड़बड़ी तक के मामलों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इस मामले में आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों को उनका पैसा 5 दिन के अंदर वापस करना बैंक की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आपको समय-समय पर अपने अधिकारों से जुड़ी जानकारी के बारे में अवगत भी कराया जाता है।

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यदि एटीएम से पैसा विटोल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है?

5 दिनों में वापस आ जाएंगे पैसे ये पैसा वापस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए एक समय सीमा तय की है. RBI के मुताबिक सभी बैंकों को डेबिट किए गए रुपए 5 वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट करना होता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देने का नियम बनाया गया है.

एटीएम से पैसा निकालने का नियम क्या है?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए एक नया नियम बनाया है. अब एसबीआई के ग्राहकों को एटीएम से पैसे निकालते वक्त वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी भी दर्ज करना होगा. यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन दी जा रही है. एसबीआई के हर बैंक के एटीएम में यह सुविधा 10,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर दी जा रही है.

एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट कितनी है 2022?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है और आपका अकाउंट किस कैटेगरी का है। सामान्य रूप से बैंकों के ATM से एक बार में 10 हजार रुपए ही निकालने की लिमिट होती है। लेकिन कुछ बैंक अपने ATM पर, एक बार में 15 या 20 हजार रुपए की लिमिट भी रखते हैं।

एटीएम का चार्ज कितना लगता है?

आपको बता दें कि आरबीआई ने 1 अगस्त, 2022 से बैंकों को हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 17 रुपये और हर नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 6 रुपये की इंटरचेंज फीस लगाने की अनुमति दी है. सभी बड़े बैंक डेबिट या एटीएम कार्ड पर एक सालाना फीस भी लेते हैं, हालांकि, यह चार्ज डेबिट कार्ड के टाइप पर निर्भर करता है.