हिंदी न्यूज़ बिजनेसATM से पैसे निकालते वक्त नहीं निकले पैसे तो बैंक हर दिन देगा 100 रुपये, जानिए क्या हैं नियम Show
आप बैंक एटीएम (ATM) से पैसे निकलवाने जाते हैं और कई बार पैसे खाते से कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट वापस कर...Himani Guptaलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 08 Sep 2021 01:06 PM आप बैंक एटीएम (ATM) से पैसे निकलवाने जाते हैं और कई बार पैसे खाते से कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट वापस कर देता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि उनका नुकसान हो गया है। रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की गाइडलाइन्स के मुताबिक एटीएम से पैसा नहीं निकलने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद भी आपकी शिकायत पर काम नहीं होता है तो बैंक को आपको अपने वापस देने होते हैं। ये भी पढ़ें:- आपकी जेब में है 786 सीरीज का नोट, तो आप घर बैठे कमा सकते हैं लाखों रुपयेऐसे में क्या करें शिकायत पर नहीं होता कोई एक्शन, तो क्या करें? ये भी पढ़ें:- निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, शेयर्स बेचने पर अब एक दिन में भी मिल जाएगी रकमयहां करनी होगी शिकायत
Bank ATM failed transaction RBI new rules guidelines नई दिल्ली। आजकल ज्यादातर लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार तकनीकी गड़बड़ी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी ट्रांजेक्शन के दौरान तकनीकी दिक्कत के चलते आपके खाते से पैसा कटने का मैसेज आ जाता है। लेकिन कई मामलों में आरबीआई के पास ऐसी शिकायतें आती हैं कि बैंक ने उनका पैसा वापस नहीं किया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए और एक तय सीमा के बाद भी आपको आपका पैसा न मिले तो इसकी शिकायत आप सीधे आरबीआई से कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम के फेल्ड ट्राजेक्शन को लेकर नया नियम निकाला है, जिसका पालन ना करना बैंकों को महंगा पड़ सकता है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बैंकों को ब्याज सहित आपका पैसा लौटाना होगा। आरबीआई के पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत दरअसल, एटीएम में कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहक के अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, लेकिन एटीएम से कैश निकलता नहीं है। कुछ बैंक तो 3 से 7 दिन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं, तो कई बैंकों में पैसा वापस आने में वक्त लगता है। अगर आप भी इस तरह के मामलों के शिकार हुए हैं तो आरबीआई के मुताबिक, आप रिजर्व बैंक के CMS पोर्टल पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आरबीआई उस ट्रांजेक्शन की जांच करेगा। इसके बाद अगर शिकायत सही पाई गई तो बैंक पैसा तो देगा ही, साथ ही मुआवजा भी मिलेगा। 5 दिन के अंदर ग्राहक के खाते में डालना होगा पूरा पैसा आरबीआई के मुताबिक ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना देनी होगी, ताकी वो तय वक्त में कार्रवाई कर सकें। अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त ट्रांजेक्शन फेल हुआ और आपके अकाउंट से पैसा कट गया और आरबीआई की जांच में बैंक की गलती पायी गई तो बैंक को ग्राहक को 5 दिन के अंदर ग्राहक के खाते में पूरा पैसा डालना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो वो ग्राहक को मुआवजा भी देगा। यानि अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे हर दिन एक तय रकम ब्याज के रुप में जोड़कर मूल रकम के साथ ग्राहक को लौटानी होगी। जानिए अपने अधिकार बैंक रेगुलेटर समय-समय पर ग्राहकों को घोखाधड़ी से सचेत करने के लिए गाइडलाइन जारी करती है। जिसका पूरा ब्यौरा आरबीआई बैकों की माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने को कहती है। वहीं आरबीआई खुद सर्कुलर जारी कर ग्राहकों तक संदेश पहुंचाती है। इसलिए एक सचेत नागरिक होने के नाते अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड या जालसाजी होती है तो आप इसकी शिकायत सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। आजकल एटीएम फ्रॉड से लेकर वित्तीय गड़बड़ी तक के मामलों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इस मामले में आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ग्राहकों को उनका पैसा 5 दिन के अंदर वापस करना बैंक की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आपको समय-समय पर अपने अधिकारों से जुड़ी जानकारी के बारे में अवगत भी कराया जाता है। ALSO READ बुलट की बादशाहत को चुनौती देगी Honda, लॉन्च की नई 350cc H'ness CB350 ATM के फेल ट्रांजेक्शन पर बैंक देगा मुआवजा, जानिए RBI का नया नियम और ऐसे करें शिकायत SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी, ऐवरेज मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटाई सैमसंग की इस टीवी पर मिलेगी 50 हजार तक की छूट, ये है Amazon-Flipkart फेस्टिवल सेल के ऑफर की पूरी डीटेल Latest Business News यदि एटीएम से पैसा विटोल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है?5 दिनों में वापस आ जाएंगे पैसे
ये पैसा वापस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए एक समय सीमा तय की है. RBI के मुताबिक सभी बैंकों को डेबिट किए गए रुपए 5 वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट करना होता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देने का नियम बनाया गया है.
एटीएम से पैसा निकालने का नियम क्या है?भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए एक नया नियम बनाया है. अब एसबीआई के ग्राहकों को एटीएम से पैसे निकालते वक्त वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी भी दर्ज करना होगा. यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन दी जा रही है. एसबीआई के हर बैंक के एटीएम में यह सुविधा 10,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर दी जा रही है.
एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट कितनी है 2022?यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है और आपका अकाउंट किस कैटेगरी का है। सामान्य रूप से बैंकों के ATM से एक बार में 10 हजार रुपए ही निकालने की लिमिट होती है। लेकिन कुछ बैंक अपने ATM पर, एक बार में 15 या 20 हजार रुपए की लिमिट भी रखते हैं।
एटीएम का चार्ज कितना लगता है?आपको बता दें कि आरबीआई ने 1 अगस्त, 2022 से बैंकों को हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 17 रुपये और हर नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 6 रुपये की इंटरचेंज फीस लगाने की अनुमति दी है. सभी बड़े बैंक डेबिट या एटीएम कार्ड पर एक सालाना फीस भी लेते हैं, हालांकि, यह चार्ज डेबिट कार्ड के टाइप पर निर्भर करता है.
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