मौलिक अधिकारों के बारे में: मौलिक अधिकार (नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार) (शत्रु देश के लोगों को छोड़कर) केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18):
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22):
× भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है?लोक कल्याण, शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है।
भारतीय संविधान में वर्णित प्रमुख मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं?मौलिक अधिकार: भारत का संविधान छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है:. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18). स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22). शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24). धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28). संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30). संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32). भारतीय संविधान कितने प्रकार के होते हैं?संविधान का वर्गीकरण ?. संकलन के आधार पर (i) लिखित संविधान (ii)अलिखित संविधान. संवैधानिक संशोधन की प्रकृति के आधार पर (i) नम्य अथवा लचीला संविधान (ii)अनम्य अथवा कठोर संविधान. प्रकृति के आधार पर (i) परिसंघीय संविधान (ii)एकात्मक संविधान. संविधान की उत्पत्ति के आधार पर ... . आकार के आधार पर. भारतीय संविधान में कितने सूची है?भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं।
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