राजस्थान भूदान बोर्ड पर खातेदारी अधिकार

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आवंटियों को खातेदारी अधिकार दिया जाए: ताम्बी

राजस्थानभूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष रतनलाल तांबी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में बुधवार को बैठक हुई। इसमें अधिकारियांे को निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक तहसील में भूदान में प्राप्त भूमि का रिकार्ड समुचित रूप से संधारित किया जाए तथा भूदान के अन्तर्गत आवंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज किया जाए।

अध्यक्ष ने कहा कि जिन आवंटियों को अभी तक खातेदारी नहीं दी गई है, उन आवंटियों को खातेदारी अधिकार दिए दिए जाएं। साथ ही बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूदान की शेष रही भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो तो अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रर्वाई की जाए। कलेक्टर ललित कुमार गुप्ता ने कहा कि भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष ताम्बी की ओर से उपलब्ध कराए गए परिपत्रों की छायाप्रतियां एवं ग्रामदान/भूदान के ग्रामों की सूची समस्त उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों को प्रेषित की जाए। बैठक के दौरान शाहाबाद तहसीलदार के अनुसार क्षेत्र में बहराई एवं हरिपुरा ग्रामदानी गांव में दूसरे प्रांत के प्रभावशाली व्यक्ति काबिज हैं एवं उनकी मौके पर कब्जाकाश्त है, उनको वहां से हटाने के लिए राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष ताम्बी ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप ग्राम बहराई की कार्यपालिका समिति का विघठन कर तहसीलदार शाहबाद को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ताम्बी ने कहा कि ग्रामदानी एक्ट के तहत ग्रामसभा के सदस्य के अलावा बाहर के किसी व्यक्ति को ग्रामदानी गांव की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। ऐसे अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार अतिक्रमण हटाने तथा नियम विरूद्ध किए गए भूमि आवंटन को निरस्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

बैठक के दौरान अध्यक्ष ने शीघ्र ही दानपात्रों की छायाप्रतियां एवं भूदान, ग्रामदान एक्ट की प्रतियां शीघ्र भिजवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि भूदान में प्राप्त भूमि का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाएं। भूदान भूमि से जो भूमि आवंटन के लिए शेष बची है एवं कृषि योग्य नहीं है उसका मौका मुआयना कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान ग्रामदान बोर्ड जयपुर को भिजवाए। बैठक में एडीएम बंशीलाल मीणा, उपखंड अधिकारी अंता, अटरू, मांगरोल, शाहबाद, तहसीलदार, बारां अटरू, मांगरोल,