प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ क्या है? - pradhaanamantree phasal beema yojana ka laabh kya hai?

विभाग उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना
हितग्राही मूलक है या नही हाँ
अधिकार क्षेत्र राज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी 04-07-2016
योजना का उद्येश्य उद्यानिकी फसलों में उत्‍पादन को बढ़ावा देना एवं कृषकों को उत्‍पादन जौखीम से सुरक्षित रखना, प्राकृतिक आपदाओं कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्‍ट होने की स्थिति में किसानों का बीमा कवरेज और वित्‍तीय समर्थन प्रदान करना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया ऋणी कृषक के लिए योजना ऐच्छिक है। ऋणी कृषक यदि बीमा नही कराना चाहता है तो उस सीजन के लिए उसके पास यह विकल्‍प होगा कि वह कट ऑफ डेट से 07 दिन पूर्व संबंधित बैंक को लिखित में सूचित कर दें।
लाभार्थी वर्ग सभी के लिए
लाभार्थी का प्रकार किसान
लाभ की श्रेणी फसल बीमा
योजना का क्षेत्र Urban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें सी.एस.सी.सेंटर एवं बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी के एजेंट।
पदभिहित अधिकारी जिले के उप संचालक/सहायक संचालक
समय सीमा खरीफ में 15 जुलाई एवं रबी में 15 दिसम्‍बर के पूर्व।
आवेदन प्रक्रिया सी.एस.सी.सेंटर एवं बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी के एजेंट।
आवेदन शुल्क आवेदन हेतु कोई शुल्‍क नही है। कृषकों को बीमा हेतु अधिसूचित फसल की बीमित राशि का 5% या वास्‍तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो प्रीमियम राशि देय है।
अपील जिले स्‍तर पर जिलाधिकारी एवं अधिकृत बीमा कंपनी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि या वास्‍तविक प्रीमियम दर का 5% कृषक द्वारा प्रीमियम के रूप में तथा शेष प्रीमियम सिंचित क्षेत्र में 25% की सीमा तक राज्‍य एवं केन्‍द्र सरकार द्वारा 50:50 देय है। 25% से अधिक अतिरिक्‍त राशि राज्‍य सरकार द्वारा वहन की जावेगी
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशानुसार
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें ऋणी कृषको हेतु अपने बैंक शाखा के माध्‍यम से/गैर ऋणी कृषक निकटवर्ती बैंक शाखा/अधिकृत बीमा मध्‍यस्‍थ/बीमा एजेंट एवं जन सेवा केन्‍द्र (CSC) अथवा वेबसाईट लिंक के माध्‍यम से स्‍वंय नामांकन द्वारा अधिसूचित फसलों को बीमा करा सकता है। गैर ऋणी कृषकों हेतु आवश्‍यक दस्‍तावेज आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि अभिलेख (खसरा/खतौनी की नकल), बटाईदार/साझेदार कृषक होने पर जमीन बटाई का शपथ पत्र, बैंक पास बुक की प्रति जिसमें IFSC नंबर एवं खाता संख्‍याअंकित हो अथवा बैंक खाते की रध्‍द चेक, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र (कृषि या राजस्‍व विभाग के कार्मिको द्वारा जारी या सत्‍यापित, विधिवत भरा हुआ प्रस्‍ताव।
अपडेट दिनांक 10/27/2022 12:52:31 PM

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ क्या है? - pradhaanamantree phasal beema yojana ka laabh kya hai?

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किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।

इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।

इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना होगा।

मुख्य तथ्य[संपादित करें]

इस फसल बीमा योजना में शामिल किये गये मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम (किस्तों) दरों को किसानों की सुविधा के लिये बहुत कम रखा गया है ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सकें।
  • इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलों (रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी की फसलें) को शामिल किया गया है। खरीफ (धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिये 2% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। रबी (गेंहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों बीमा के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
  • सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • शेष प्रीमियम बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा दिया जायेगा। ये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में बराबर-बराबर बाँटा जायेगा।
  • ये योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) का स्थान लेती है।
  • इसकी प्रीमियम दर एन.ए.आई.एस. और एम.एन.ए.आई.एस. दोनों योजनाओं से बहुत कम है साथ ही इन दोनों योजनाओं की तुलना में पूरी बीमा राशि को कवर करती है।
  • इससे पहले की योजनाओं में प्रीमियम दर को ढकने का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरुप किसानों के लिये भुगतान के कम दावे पेश किये जाते थे। ये कैपिंग सरकारी सब्सिडी प्रीमियम के खर्च को सीमित करने के लिये थी, जिसे अब हटा दिया गया है और किसान को बिना किसी कमी के दावा की गयी राशी के खिलाफ पूरा दावा मिल जायेगा।
  • प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत तकनीकी का अनिवार्य प्रयोग किया जायेगा, जिससे किसान सिर्फ मोबाईल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारें में तुरंत आंकलन कर सकता है।
  • प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत आने वाले 3 सालों के अन्तर्गत सरकार द्वारा 8,800 करोड़ खर्च करने के साथ ही 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे; आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता है।
  • प्रीमियम की दरों में एकरुपता लाने के लिये, भारत में सभी जिलों को समूहों में दीर्घकालीन आधार पर बांट दिया जायेगा।
  • ये नयी फसल बीमा योजना ‘एक राष्ट्र एक योजना’ विषय पर आधारित है। ये पुरानी योजनाओं की सभी अच्छाईयों को धारण करते हुये उन योजनाओं की कमियों और बुराईयों को दूर करता है।

लाभ[संपादित करें]

  • प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के माध्यम से किसान को होने वाले नुकसान के लिए सरकार द्वारा बिमा प्रदान किया जायेगा |[1]
  • इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते है जिनका किसी प्राकृतिक आपदा के कारन नुकसान हुआ है |
  • अन्य किसी कारन से नुकसान होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है |
  • योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "फसल बीमा योजना से किसान को सुविधा". bharatyojna.in. अभिगमन तिथि 8 अप्रैल 2021.

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  • National Insurance collects Rs 800-900cr premium under PMFBY (१३ जनवरी २०१७)