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Is Hindi our National Language: सोशल मीडिया आजकल देशवासियों का पसंदीदा जंग का मैदान बना हुआ है. साउथ फिल्मों के एक्टर किच्चा सुदीप ने हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा न होने की बात कही तो बॉलिवुड के हीरो अजय देवगन ने ट्विटर पर ही उनकी क्लास लगा दी. हालांकि, दोनो सितारों के बीच कोई भी विवाद बढ़ने से पहले ही आपस में सुलह हो गई मगर सोशल मीडिया पर यह डिबेट शुरू हो गई कि क्या हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है या नहीं? इसे लेकर देश का संविधान क्या कहता है और किस भाषा को राष्ट्रभाषा होने की आधिकारिक मान्यता है? आइये जानते हैं क्या है देश की आधिकारिक राष्ट्रभाषा. हिंदी नहीं है राष्ट्रभाषा फिर 14 सितंबर को क्यों होता है हिंदी दिवस? हिंदी कब बनी
राजभाषा? राजभाषा पर क्या कहता है देश का संविधान? किसे कहते हैं मातृभाषा? अभी तक देश में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल नहीं है सभी भाषाओं और एक समान सम्मान और आदर मिला हुआ है. देशवासी पूरे देश में अपनी मातृभाषा बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं. इस मौके पर भारतेंदु हरिशचंद्र की प्रसिद्द कविता हमें जरूरी याद करनी चाहिए- निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। ये भी पढ़ें
भारत की राष्ट्रीय भाषाभारत एक विविधता वाला देश है, जहाँ देश के हर हिस्से में विविध संस्कृति है। यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है जहां प्रत्येक राज्य अपनी बोली के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार, कुल 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं जो विभिन्न राज्यों में व्यापक रूप से बोली जाती हैं। चूंकि देश में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, इसलिए भारत की राष्ट्रीय भाषा को निर्धारित करना मुश्किल था। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी भाषा है? जानिए राष्ट्रीय भाषा के बारे में विस्तार से। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है?भारत देश की विविधता के कारण किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। हिंदी भारत में 44% से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को एक आधिकारिक भाषा बनाने की बहस दशकों से चली आ रही है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने का अधिकार नहीं देता है। हालाँकि, पूरे देश में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है। Indian Constitution: Parts, Schedules, Articles And Amendments भारत की आधिकारिक भाषाभारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि “संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।” भारतीय संसद या सरकार के कार्यालयों में वार्तालाप केवल हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। पूरे देश में आधिकारिक उद्देश्यों जैसे कि संसदीय कार्यवाही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संचार और न्यायिक मामलों में अंग्रेजी का उपयोग करने की अनुमति है। States and Union Territories भारत की 22 भाषाओं की सूचीभारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ हैं। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। मूल रूप से, केवल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और बाद में, कई संशोधनों के बाद, अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की सभी 22 भाषाओं की सूची देखें।
Right to Reservation Is Not a Fundamental Right: Know All Details What is Ammonium Nitrate? How does it act as an explosive? हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन?भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है यानि कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है।
भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा कौन सी है?अपनी विभिन्नताओं के चलते भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है मगर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए एक भाषाई आधार बनाने के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है.
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्या?देश में हिंदी का भले ही कितना बोलबाला हो, लेकिन यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसे हम देश का आफिशियल लैंग्वेज (Official Language) नहीं बोल सकते हैं।
हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहते हैं?साल 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन में हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। साल 1950 में हिंदी को संघीय भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। जिसके बाद हिन्दी भाषा का उपयोग भारत के सभी सरकारी काम-काजों में अधिकारिक भाषा के रूप में किया जाने लगा।
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