यदि ATM से पैसा विटोल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है - yadi atm se paisa vitol ke baad na mile to aarabeeaee ke kya rool hai

यदि ATM से पैसा विटोल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है - yadi atm se paisa vitol ke baad na mile to aarabeeaee ke kya rool hai

ATM Cash Withdrawal : जान लें एटीएम कैश विदड्रॉल पर RBI के नियम. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ATM (Automated teller machine) हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं. चंद मिनटों में ही एटीएम से आसानी से कैश की निकासी हो जाती है, हालांकि हां, कभी-कभी ये एटीएम हमें मुश्किल में भी डाल देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे निकालते समय कैश निकले बिना ही आपके अकाउंट से पैसे कट गए. पैसे कटने का मैसेज आ जाता है लेकिन एटीएम से पैसे निकलते नहीं है. ऐसी स्थिति में ग्राहक घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस समस्या को लेकर कहां शिकायत करनी है और इसका समाधान कैसे होगा.

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हम आज आपको इसी समस्या पर बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो आपको क्या करना है. 

5 दिनों में वापस आ जाएंगे पैसे

अगर ATM से कैश निकालते समय पैसे निकले बिना ही आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, कई बार तकनीकी समस्याओं की वजहों से ऐसा हो जाता है. ये पैसा वापस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए एक समय सीमा तय की है. RBI के मुताबिक सभी बैंकों को डेबिट किए गए रुपए 5 वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट करना होता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देने का नियम बनाया गया है.

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इन बातों का रखें ध्यान

  • कैश निकासी के समय ATM में ट्रांजैक्शन पूरा न होने पर तुरंत विदड्रॉल का नोटिफिकेशन चेक करें.
  • तुरंत अपने बैंक में जमा रकम के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं या नहीं.
  • अगर ATM से कैश निकले बिना ही खाते से रुपये कट गए हैं तो 5 दिनों तक इंतजार करना चाहिए. अधिकतर ऐसा देखा जाता कि पांच दिनों में ही पैसे अकाउंट में वापस आ ही जाते हैं.
  • पांच दिन बीत जाने के बाद भी अगर पैसे खाते में वापस नहीं आए तो आप बैंक की शाखा में ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत कर सकते हैं.
  • अगर बैंक में शिकायत करने के 30 दिनों तक आपके खाते में पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं. 

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कर सकते हैं ऑनलाइन शिकायत 

  • अगर सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो RBI द्वारा निर्धारित समय के बाद भी पैसे वापस न आने पर आप वेबसाइट के माध्यम से https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under Existing Customer //ATM related//ATM related//Account Debited but cash not dispensed कैटेगरी में जाकर शिकायत कर सकते हैं.
  • इसके अलावा SBI हेल्पलाइन नंबर 1800 11 2211 (toll-free), 1800 425 3800 (toll-free) पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं. 
  • इसके साथ ही सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 080-26599990 पर भी कॉल करके शिकायत की जा सकती है.

हिंदी न्यूज़ बिजनेसATM से पैसे निकालते वक्त नहीं निकले पैसे तो बैंक हर दिन देगा 100 रुपये, जानिए क्या हैं नियम

आप बैंक एटीएम (ATM) से पैसे निकलवाने जाते हैं और कई बार पैसे खाते से कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट वापस कर...

यदि ATM से पैसा विटोल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है - yadi atm se paisa vitol ke baad na mile to aarabeeaee ke kya rool hai

Himani Guptaलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 08 Sep 2021 01:06 PM

आप बैंक एटीएम (ATM) से पैसे निकलवाने जाते हैं और कई बार पैसे खाते से कट तो जाते हैं, लेकिन पैसे निकलते नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक कुछ दिन में वो पैसे अकाउंट वापस कर देता है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि उनका नुकसान हो गया है। रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की गाइडलाइन्स के मुताबिक एटीएम से पैसा नहीं निकलने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद भी आपकी शिकायत पर काम नहीं होता है तो बैंक को आपको अपने वापस देने होते हैं। 

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ऐसे में क्या करें
ग्राहक कार्ड जारीकर्ता बैंक के पास शिकायत कर सकता है। अगर आप अन्य बैंकों के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। हाल ही में आरबीआई ने एटीएम को लेकर एक खास नियम बताया है, जिसकी जानकारी हर डेबिट कार्ड होल्डर को होनी चाहिए। अगर आप अन्य बैंकों के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, बैंकों को शिकायत मिलने के अधिकतम 12 वर्किंग डे के अंदर ऐसी गलती को सुधारना होगा और 12 दिन में पैसे जमा करने होंगे।

शिकायत पर नहीं होता कोई एक्शन, तो क्या करें?
शिकायत प्राप्त होने के 7 वर्किंग डे के बाद के विलंब के लिए बैंकों को ग्राहकों को प्रति दिन 100 रुपये का भुगतान करना है। ग्राहक के दावे के बिना ही इसे ग्राहक के खाते में जमा कर देना है। किसी भी ग्राहक को विलंब के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति की पात्रता होगी बशर्ते कि वो जारीकर्ता बैंक के पास लेन-देन के बाद 30 दिनों के अंदर दावा कर दे।

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यहां करनी होगी शिकायत
1) एटीएम से कैश नहीं निकलने पर तुरंत फोन बैंकिंग पर शिकायत दर्ज कराएं।
2) आरबीआई के मुताबिक एटीएम से पैसा नहीं निकलने और बैंक खाते से कटने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में अपने आप वापिस ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे ज्यादा समय लगने पर 100 रुपये रोजाना का भुगतान करना पड़ता है।
3) ग्राहक बैंक ब्रांच में जाकर संपर्क कर इसकी शिकायत कर सकते हैं। 
4) बैंक से जवाब नहीं मिलने पर ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं।

यदि ATM से पैसा विटोल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है - yadi atm se paisa vitol ke baad na mile to aarabeeaee ke kya rool hai

यदि ATM से पैसा विशाल के बाद ना मिले तो आरबीआई के क्या रूल है?

5 दिनों में वापस आ जाएंगे पैसे ये पैसा वापस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए एक समय सीमा तय की है. RBI के मुताबिक सभी बैंकों को डेबिट किए गए रुपए 5 वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट करना होता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देने का नियम बनाया गया है.

एटीएम में पैसे नहीं मिलने और राशि काटने का मैसेज आने पर क्या करे?

एटीएम से कैश नहीं निकलने पर तुरंत फोन बैंकिंग पर शिकायत दर्ज कराएं।.
आरबीआई के मुताबिक एटीएम से पैसा नहीं निकलने और बैंक खाते से कटने पर तीन से सात दिनों के बीच पैसा आपके खाते में अपने आप वापिस ट्रांसफर हो जाएंगे। ... .
ग्राहक बैंक ब्रांच में जाकर संपर्क कर इसकी शिकायत कर सकते हैं।.

एटीएम में पैसा फंस जाने पर क्या करे?

बैंक से ऐसे करे संपर्क RBI के नियम के मुताबिक, चाहे खाताधारक अपने बैंक एटीएम या फिर किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसा निकालता है और कैश नहीं निकलता, लेकिन अकाउंट से पैसा कट जाता है तो ऐसी सूरत में अपने बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा में जाकर संपर्क करें. अगर बैंक बंद है तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके इसकी जानकारी दें.

एटीएम का चार्ज कितना लगता है?

यह शुल्क 20 से 22 रुपये है. अलग-अलग बैंकों ने अलग-अलग नियम और चार्ज लगा दिए है.