भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 74 - bhaarateey saakshy adhiniyam 1872 dhaara 74

विवरण

74. लोक-दस्तोवेजें- निम्नलिखित दस्तावेजें लोक-दस्तावेजें हैः-(1) वे दस्तावेजें जो-(क) प्रभुसत्तासम्पन्न प्रधिकारी के,(ख) शासकीय निकायों और अधिकरणों के, तथा (ग) भारत के किसी भाग के या कामनवेल्थ के, या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक आॅफिसरो के।कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में है। (2) किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक-अभिलेख।

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