राजस्व की धारा 80 क्या है? - raajasv kee dhaara 80 kya hai?

राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर

ग्राम क्रमांक : 143347
ग्राम का नाम : मिर्जापुर
तहसील : बख्शी का तालाब
जनपद : लखनऊ
फसली वर्ष : 1425-1430
भाग : 1

ग्राम क्रमांक : 143347

ग्राम का नाम : मिर्जापुर

तहसील : बख्शी का तालाब

जनपद : लखनऊ

फसली वर्ष :1425-1430

भाग : 1

1--------------------------------2-------------------------------- 34567-1213
खाता खतौनी क्रम संख्या खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद टिप्पणी
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।
00001 उ. प्र. राज्य सरकार / . / .
1409फ.
1408फ.
1408फ.
पू1373फ
31मि
43मि
44मि
395
0.3790
0.2530
0.1260
0.5190
आदेशानुसार न्‍या0 उप जिलाधिकारी/असि0 कलेक्‍टर प्रथम श्रेणी बी0के0टी0 लखनऊ राधे बनाम उ0प्र0 सरकार वाद सं0 टी 2017104639043439 धारा 80 रा0सं0 2006 ता0फै0 05.07.17 ग्राम मिर्जापुर की खतौनी फ0 वर्ष 1419-1424 खाता संख्‍या 01 गाटा संख्‍या 84स/0.506 हे0 को मा0गु0 60 ख से मुक्‍त करते हुए प्रश्‍नगत भूमि कृषि, मत्‍स्‍य पालन, कुक्‍कुटपालन, बागवानी आदि से भिन्‍न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण राजस्‍व संहिता की धारा 80 के अन्‍तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्‍यापित की जाती है कि भविष्‍य में उक्‍त भूमि पर कृषि, मत्‍स्‍य पालन, कुक्‍कुटपालन, बागवानी आदि कृषि से सम्‍बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो राजस्‍व संहिता की धारा 82 के अन्‍तर्गत तत्‍काल तहसीलदार अपनी आख्‍या प्रस्‍तुत करेंगे। ह0 सरका 11.07.17
1427फ० आदेशानुसार न्‍यायालय उप जिलाधिकारी/असिस्‍टेन्‍ट कलेक्‍टर प्रथम श्रेणी बी०के०टी० लखनऊ वाद संख्‍या टी 201910460401252 ता०फै० 11.07.019 अन्‍तर्गत धारा 104/105 उ०प्र० राजस्‍व संहिता 2006 सुनील कुमार आदि बनाम उ०प्र० सरकार ग्राम मिर्जापुर परगना लखनऊ तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ की गाटा संख्या 31स रकबा 0.379 हे0 पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 01-12-2001 वापस लिया जाता है। तथा विपक्षी संख्या-01 मृतक बद्री प्रसाद के वारिसो सुनील कुमार, अनिल कुमार पुत्रगण स्व0 बद्री प्रसाद व श्रीमती विद्या पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद नि0 ग्राम मिर्जापुर परगना लखनऊ तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ का नाम राजस्व अभिलेखो मे दर्ज किया जाता है। मा0 अतिरिक्त सिविल जज (जू0डि), लखनऊ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-10-2018 इस आदेश का अंग रहेगा। ह० रका. 05.08.019
1427फ0 आदेशानुसार न्‍यायालय उप जिलाधिकारी मण्‍डल लखनऊ जनपद लखनऊ तह0 बी0के0टी0 वाद संख्‍या टी 201910460412062 अन्‍तर्गत धारा 76 अधिनियम उ0प्र0 रा0सं0 2006 सुनील कुमार आदि बनाम उ0प्र0 सरकार ग्राम मिर्जापुर परगना लखनऊ तहसील बी0के0टी0 जिला लखनऊ की खतौनी फसली वर्ष 1425-1430फ0 खाता संख्या 01 गाटा संख्या 31सं रकबा 0.379 हे0 पर श्रेणी-1-भूमि जो उ0प्र0 राज्य सरकार के अधिकार मे हो पर सुनील कुमार, अनिल कुमार पुत्रगण स्व0 बद्री प्रसाद व श्रीमती विद्या पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद नि0 ग्राम मिर्जापुर परगना लखनऊ तहसील बख्शी का तालाब लखनऊ का नाम दर्ज कागजात है, को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। ह0 सरका 15.11.19
1427फ0 आदेशानुसार न्‍यायालय उप जिलाधिकारी मण्‍डल लखनऊ जनपद लखनऊ तह0 ब0ीक0टी0 वाद संख्‍या टी 201410460411407 ता0फै0 23.07.18 अन्‍तर्गत धारा 166/167 अधिनियम उ0प्र0 ज0वि0भू0व्‍य0अधि0 1950 उ0प्र0 सरकार बनाम भोला आदि ग्राम मिर्जापुर परगना लखनऊ तहसील बख्शी का तालाब लखनऊ की खतौनी वर्ष 1419 से 1424फ0 के गाटा सं0 395 रकबा 0.519हे0 पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 18-02-2013 यथावत रखा जाता है। ह0 सरका 14.09.19
1429फ0 आदेशानुसार न्‍या0ना0तह0 इटौजा वाद संख्‍या 192/1016/19-21 टी 201910460413028/24.01.2022 खतौनी सन् 1425-1430फ0 तक के खाता सं0 0001 की खसरा सं0 31स रकबा 0.3790हे0 मा0 गु0 बमौजिब 60ख से विक्रेतागण-सुनील कुमार व अनिल कुमार पुत्रगण स्व0 बद्री प्रसाद व श्रीमती विद्या पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद निवासीगण ग्राम मिर्जापुर, परगना लखनऊ, तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ का नाम पृथक होकर क्रेतागण-राधेलाल पुत्र भरोसे निवासी ग्राम मिर्जापुर, परगना लखनऊ, तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ व सुमेर पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम रसूलपुर कायस्थ, परगना महोना, तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ व धनपत गौतम पुत्र कुन्दन निवासी 645/16 रामपुर निस्फ, जानकीपुरम लखनऊ का नाम सं0भू0 जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 19.11.2019 के आधार पर अंकित हो।
00001
कुल योग खाता- 4 1.2770 0.0
श्रेणीवार कुल योग 4 1.2770 0.00
1क(क) - रिक्त ( नदारद )
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद )
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद )
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद )
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो।
00294 प्राइमरी फाठशाला मिर्जापुर मार्फत /  / 
प्रधानाध्यापक प्रइमरी पाठशाला मिर्जापु /  / 
1377फ
128
0.2770
00267
कुल योग खाता- 1 0.2770 0.0
श्रेणीवार कुल योग 1 0.2770 0.00
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद )
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद )
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद)
00295 नवीन परती /  / 
119
121स
131
143
207
209
335स
361
382
106
157
222
223
231
252
254
258
263
0.0060
0.0030
0.0160
0.0090
0.0230
0.0030
0.0070
0.0020
0.0330
0.1260
0.0130
0.0250
0.0360
0.0380
0.0430
0.0570
0.1260
0.0190
00268
कुल योग खाता- 18 0.5850 0.0
श्रेणीवार कुल योग 18 0.5850 0.00
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद )
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद )
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद )
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ ।
00296 पशुचर /  / 
64स
394
0.1140
0.0130
00269
कुल योग खाता- 2 0.1270 0.0
श्रेणीवार कुल योग 2 0.1270 0.00
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद )
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।
00297 तालाब /  / 
163
220स
224
230
0.1080
0.4770
0.0760
0.2910
00270
कुल योग खाता- 4 0.9520 0.0
00298 नाली /  / 
17
23
89
149
190
195
199
243
259
277
306
311स
318
321
330
343
0.0310
0.1320
0.0660
0.0110
0.0180
0.0490
0.0090
0.0290
0.0210
0.0310
0.0510
0.0630
0.0280
0.0850
0.0290
0.0490
00271
कुल योग खाता- 16 0.7020 0.0
00299 बंजर /  / 
49स
80सं.
82
111
127
134स
135स.
136स.
144
158
159
161
162
164
172स.
209स
250
264
268
310स.
311स.
313
348
359स
401/1
0.0510
0.0020
1.0320
0.0250
0.0230
0.0040
0.0630
0.0890
0.0440
0.0160
0.0190
0.0130
0.0190
0.1740
0.1290
0.0130
0.0160
0.4510
0.1740
0.0380
0.0380
0.1200
0.0630
0.1640
0.0230
आदेशानुसार रा0नि0 महोदय मडियांव दिनांक 11.05.17 जरिए राजस्‍व संहिता की धारा 38(6) के अन्‍तर्गत वर्तमान खतौनी खाता संख्‍या 272 पर गाटा संख्‍या 369स/0.164 हे0 के स्‍थान पर गाटा संख्‍या 359स/0.164 हे0 संशोधित दर्ज व पढ़ा जाये। ह0 सरका 11.05.17
00272
कुल योग खाता- 25 2.8030 0.0
श्रेणीवार कुल योग 45 4.4570 0.00
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद )
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद )
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद )
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । ( नदारद )
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो।
00300 आबादी /  / 
155
160
222स
228
229
251
262
264स
0.0290
0.0410
0.9950
0.2590
0.0890
0.0380
0.2340
0.2020
00273
कुल योग खाता- 8 1.8870 0.0
00301 खलिहान /  / 
64स
266
309
153
0.2530
0.1690
0.1000
0.0020
00274
कुल योग खाता- 4 0.5240 0.0
00302 खाद के गढ्ढे /  / 
265
313स
314
0.0890
0.0380
0.0130
00275
कुल योग खाता- 3 0.1400 0.0
00303 चकमार्ग /  / 
5
7
24
47
56
75
93
101
104
112
139
144स
170
185
188
232
236
249
274
298
320
337
342
349
370
387
390
405
355/409
307
308
0.0190
0.0460
0.0210
0.0250
0.0140
0.0360
0.0890
0.0060
0.0550
0.0970
0.0680
0.0260
0.0760
0.0790
0.1340
0.0470
0.0340
0.1140
0.1620
0.0270
0.0600
0.1000
0.0350
0.0300
0.0190
0.0800
0.0090
0.0540
0.0080
0.0350
0.0510
00276
कुल योग खाता- 31 1.6560 0.0
00304 मिट्टी निकालने का स्थान /  / 

198
0.1100
00277
कुल योग खाता- 1 0.1100 0.0
00305 रास्ता /  / 
116
118
146
261
221
368
376
377
378
398
0.0130
0.0350
0.0390
0.0660
0.4260
0.1900
0.0090
0.0280
0.2310
0.0760
00278
कुल योग खाता- 10 1.1130 0.0
श्रेणीवार कुल योग 57 5.4300 0.00
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो।
00306 ऊसर /  / 
79
81
82स
63स
84स
106स
107स
110स
172स
228स
364स
359
0.2020
0.2530
0.5730
0.0190
0.0250
0.7460
0.0120
0.0130
0.3850
0.0630
0.3670
0.1520
आदेशानुसार न्‍या0 उप जिलाधिकारी/असि0 कलेक्‍टर प्रथम श्रेणी बी0के0टी0 लखनऊ कर्मभूमि सह0आ0स‍0लि0 बनाम उ0प्र0 सरकार वाद संख्‍या टी 201710463904784 धारा 38(1) राजस्‍व संहिता 2006 ता0फै0 21.01.17 के अन्‍तर्गत तहसीलदार बी0के0टी0 की आख्‍या के आधार पर ग्राम मिर्जापुर पर0 लखनऊ की वर्तमान खतौनी 1419-1424 खाता संख्‍या 23 पर त्रुटिपूर्ण अंकित गाटा संख्‍या 238स/0.621 हे0 के स्‍थान पर शुद्ध गाटा संख्‍या 238/0.621 हे0 व खाता संख्‍या 279 पर त्रुटिपूर्ण अंकित गाटा संख्‍या 238स/0.063 हे0 के स्‍थान पर शुद्ध गाटा संख्‍या 228स/0.063 हे0 अंकित किया जाय। ह0 सरका 30.05.17
00279
कुल योग खाता- 12 2.8100 0.0
00307 कब्रिस्तान /  / 

48स
0.0630
00280
कुल योग खाता- 1 0.0630 0.0
00308 श्मशान /  / 
77
78
0.0360
0.0470
00281
कुल योग खाता- 2 0.0830 0.0
00309 हड़ावर /  / 

27
0.1010
00282
कुल योग खाता- 1 0.1010 0.0
श्रेणीवार कुल योग 16 3.0570 0.00
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद )
कुल योग खतौनी- 143 15.2100 0.00
  यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

धारा 80 में क्या होता है?

धारा 80 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अनुसार, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्वक विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है।

जमीन की 143 क्या है?

साथियों, जैसा कि हमने बताया कि धारा 143 के तहत कृषि भूमि को अकृषि भूमि रूप में बदला जा सकता है। किसान इस जमीन का उपयोग अपनी मर्जी से चाहे जिस काम के लिए कर सकता है, लेकिन जमीन उसी यानी किसान के ही नाम रहती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान उस जमीन का उपयोग अपनी मर्जी से कर सकता है।

राजस्व विभाग की धारा 25 में क्या है?

राजस्व संहिता की धारा 25 में ये प्रावधान है कि यदि किसी के खेत या जमीन से होकर गांव के लोग रास्ता तय कर रहे हैं तो सार्वजनिक हित में संबंधित स्थान पर सड़क बनाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए अनुमति हासिल करनी पड़ेगी। एसडीएम ने कहा कि जिला पंचायत को सड़क बनाने के लिए कह दिया गया है।

राजस्व धारा 67 A क्या है?

राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने का अधिकार सहायक कलेक्टर को दिया गया है, लेकिन तहसीलदार को इसके लिए सहायक कलेक्टर के अधिकार नहीं दिए गए थे। उधर, राजस्व संहिता लागू होने के बाद से ही ऐसे मामलों में तहसीलदार (न्यायिक) सुनवाई करते आ रहे थे।