1. निर्धारण वर्ष 2021- 22 दाखिल करने के लिए कौन पात्र है? Show
3. पिछले वर्षों की तुलना में आईटीआर-1 में क्या परिवर्तन हैं?
6. मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन-सा आई.टी.आर. फ़ाइल करना है?
फ़ॉर्म 26AS एक वार्षिक जानकारी विवरण-पत्र है जो आई.टी.डी. के डेटाबेस के अनुसार कर कटौती / स्रोत पर एकत्रित, अग्रिम कर / स्वतः निर्धारण कर, निर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार माँग / लम्बित प्रतिदाय / करदाता के पैन के लिए पूर्ण कार्यवाही सहित विभिन्न ब्यौरे दिखाता है। करदाता निम्नलिखित में से किसी भी फॉर्म में कर भुगतान कर सकता है:
आयकर विभाग सभी करदाताओं द्वारा सन्दत्त कुल कर का डेटाबेस रखता है, जिसे करदाताओं के खाते में कर क्रेडिट कहा जाता है। आई.टी.डी. आमतौर पर करदाताओं को अपने प्रारूप 26AS में दर्शाए के रूप में कर के क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है।
आप अपने फ़ॉर्म 26AS में विवरण को सही करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं:
विशेष रूप से कर राशि के गलत होने के मामलों में, यह अनिवार्य है कि आप इसे ठीक करवा लें - अन्यथा आपको कटौती के लिए कर क्रेडिट नहीं मिलेगा जिसका उल्लेख फॉर्म 26AS में नहीं किया गया है।
फ़ॉर्म 26AS के आँकड़ों की तुलना फ़ॉर्म 16 और फ़ॉर्म 16A से करें। आपके प्रारूप 26AS और फॉर्म 16 या टी.डी.एस. प्रमाणपत्रों के बीच बेमेल आंकड़े कम प्रतिदाय या अधिक कर देय के कारण हो सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि उपरोक्त ब्यौरों में से कोई भी मेल नहीं खाता है:
10. मैं अपने पति या पत्नी के साथ एक घर का संयुक्त मालिक हूं। हमारे पास कोई अतिरिक्त संपत्ति नहीं है। क्या मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में आई.टी.आर.-1 दाख़िल कर सकता हूँ?
11. आईटीआर दाखिल करते समय मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
ख) धारा 44AD और 44ADA में संदर्भित पात्र निर्धारिती के मामले में : :
31 मार्च को या उससे पहले भुगतान किया गया कोई भी कर उसी वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अग्रिम कर माना जाएगा। अग्रिम कर का जमा, संबंधित कॉलम, यानी अग्रिम कर पर टिक करके चालान आई.टी.एन.एस. 280 के माध्यम से किया जाता है। स्व-निर्धारण कर: टी.डी.एस. और अग्रिम कर ब्यौरा (यदि सन्दत्त है) के साथ अपने आई.टी.आर. प्रारूप भरने के बाद, प्रणाली आपकी आय की गणना करती है और चेक करती है कि क्या कर अभी भी देय है। आपको इसका भुगतान करना होगा और फिर सबमिट करने से पहले विवरणी में चालान ब्यौरा भरना होगा।
आपको अपनी दान रसीद पर छूट की सीमा की जाँच- पड़ताल करने और अपने विवरणी को दाख़िल करते समय तदनुसार कटौती का दावा करने की आवश्यकता है।
ITR कौन भर सकता है?कोई भी बिजनेसमैन, किसी कंपनी का इंडिविजुअल डायरेक्टर, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने वाला या किसी फर्म अथवा कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई करने वाला व्यक्ति ITR-3 फॉर्म को भर सकता है। वह लोग ये फॉर्म चुनें जो सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज आदि से पैसा कमाते हैं।
आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है?ITR-1 कौन कर सकता है दाखिल? आय का स्रोत वेतन, एक गृह संपत्ति और आय के अन्य स्रोत, यानी ब्याज आय, लाभांश आदि और कृषि आय केवल 5,000 रुपये तक होनी चाहिए. यदि कोई वेतनभोगी व्यक्ति उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है, तो वह ITR-1 फॉर्म का उपयोग करके टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है.
आईटीआर भरने से क्या फायदा होता है?इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से होते हैं ये 7 फायदे:. विकसित देशों के Visa के लिए जरूरी है ITR.. सबसे स्वीकार्य इनकम प्रूफ है ITR.. ITR भरने से मिल सकता है टैक्स रिफंड.. बैंक लोन मिलने में आसानी होती है.. बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है ITR.. इंश्योरेंस कवर ज्यादा चाहिए तो भी जरूरी है ITR.. एड्रेस प्रूफ में भी काम आता है ITR.. रिटर्न भरने के लिए क्या क्या चाहिए?इन डॉक्यूमेंटस की होगी जरूरत आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, आय का प्रमाण, इंवेस्टमेनेट डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए। आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते।
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