Explanation : 74वां संविधान संशोधन 1 जून, 1993 से लागू हुआ था। नगरपालिकाओं की स्थिति को मजबूत करने तथा इन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सर्वप्रथम प्रयास वर्ष 1989 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत किया गया, परंतु राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह वर्ष 1991 में पी वी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पास कराया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने दिसंबर, 1992 में पारित कर दिया। राष्ट्रपति की स्वीकृति इस विधेयक को 20 अप्रैल, 1993 को मिली और यह विधेयक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के नाम से जाना गया।....अगला सवाल पढ़े Show
Useful for : UPSC, State PSC, IBPS, SSC, Railway, NDA, Police Exams Web Title : 74va Samvidhan Sanshodhan Kab Hagu Hua भारतीय संविधान का 74वां संशोधन (74 Amendment of the Indian Constitution )
नगरीय निकाय से संबंधित अनुच्छेद:अनुच्छेद 243 त (P) - परिभाषा अनुच्छेद 243 थ (Q) - नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 द (R) - नगर पालिकाओं की संरचना अनुच्छेद 243 ध (S) - वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना अनुच्छेद 243 न (T) - स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 प (U)- नगर पालिकाओं की अवधि आदि अनुच्छेद 243 फ (V) - सदस्यता के लिए निरर्हताएँ अनुच्छेद 243 ब (W) - नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ , प्राधिकार और उत्तदायित्व अनुच्छेद 243 भ (X) - नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ अनुच्छेद 243 म (Y)- वित्त आयोग अनुच्छेद 243 य (Z) - नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा अनुच्छेद 243 य क (ZA) - नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243 य ख (ZB) - संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना अनुच्छेद 243 य ग (ZC) - इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना अनुच्छेद 243 य घ (ZD)- ज़िला योजना के लिए समिति अनुच्छेद 243 य ङ (ZE) - महानगर योजना के लिए समिति अनुच्छेद 243 य च (ZF) - विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना अनुच्छेद 243 य छ(ZG) - निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन 12 वीं अनुसूची के 18 विषय
भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद एवं संशोधन 42nd Amendment Act in Hindi Supreme Court of India in Hindi Maulik Adhikar 44th Amendment Act in Hindi 73rd Amendment Act in Hindi Article 143 in Hindi 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है | 74rd Amendment Act In Hindi: नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74 वाँ संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया जो 1 जून 1993 से लागू हुआ. इस कानून के तहत शहरी निकायों में तीन तरह की संस्थाएं कार्य करेगी. 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम 74rd Amendment Act In HindiContents show 1 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम 74rd Amendment Act In Hindi 1.1 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या प्रावधान हैं – 74th constitutional amendment act 1.2 74वा संविधान संशोधन क्यों किया गया? 1.3 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्य 1.4 74वें संविधान संशोधन के पीछे सोच 1.5 स्थानीय स्वशासन क्यों जरूरी है? 1.6 Read More प्रथम- नगर, पंचायत जिसे राजस्थान में नगर पालिका का नाम दिया गया. 10 हजार से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में इसकी स्थापना की जाती हैं, जिसका प्रमुख चेयरमैन कहलाता हैं. जनसंख्या का यह आधार समय समय पर परिवर्तनीय हैं. द्वितीय- सामान्यतः एक लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती हैं. इसे कई वार्डों में बाँट दिया जाता हैं. प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का जनता द्वारा सीधे निर्वाचन किया जाता हैं. नगर परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष या सभापति कहते हैं. तृतीय- 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती हैं. इसका प्रमुख मेयर या महापौर कहलाता हैं. इनका चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष विधि जो भी, राज्य सरकार के विधान द्वारा निर्धारित की गई हैं. द्वारा किया जाता हैं. इनका कार्यकाल सामान्यत 5 वर्ष का होता हैं. किन्तु अविश्वास प्रस्ताव से समय पूर्व भी इन निर्वाचित मंडलों को भंग किया जा सकता हैं. 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या प्रावधान हैं – 74th constitutional amendment act74 वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि 6 माह की अवधि में चुनाव करवाया जाना राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व रहेगा. शहरी निकायों के कार्यों एवं शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान की 12 वीं अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं.
राजस्थान में शहरी स्थानीय शासन के इन तीन स्तरों के अलावा कुछ विशेष अभिकरण छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, अनुसूचित क्षेत्र समितियाँ आदि कार्य भी करते हैं. Telegram Group Join Now74वा संविधान संशोधन क्यों किया गया?अनेक राज्यों में अलग-अलग कारणों की वजह से स्थानीय निकाय बेअसर होने के साथ ही साथ कमजोर हो गए थे। इसीलिए भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। अनियमित हो चुके स्थानीय निकायों की वजह से नियमित चुनाव नहीं हो पा रहे थे साथ ही लंबे समय तक कार्यप्रणाली अस्त व्यस्त चल रही थी। इसके अलावा कर्तव्यों या फिर अधिकारों का सही प्रकार से पालन भी नहीं हो पा रहा था जिसके परिणाम के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासी गवर्नमेंट की जीवंत लोकतंत्रिक इकाई के तौर पर कारगर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से समस्याओं को देखते हुए संविधान संशोधन के अंतर्गत टोटल 3 प्रकार की पालिकाओं का गठन किया गया है। जैसे कि ग्रामीण से शहरी इलाके में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी इलाकों के लिए नगर परिषद और बड़े शहरों के लिए नगर निगम इत्यादि। 74वें संविधान संशोधन के उद्देश्यनीचे जानिए 74 वे संविधान संशोधन के उद्देश्य क्या है।
74वें संविधान संशोधन के पीछे सोच
स्थानीय स्वशासन क्यों जरूरी है?समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उन्हें भी स्थानीय स्वशासन की वजह से ही भागीदारी प्राप्त हो सकेगी और उन्हें भी मुख्यधारा में आने का मौका मिलेगा। स्थानीय लोगों को अपने आसपास के इलाके की परिस्थितियों के बारे में अच्छी जानकारी होती है, साथ ही उन्हें वहां की समस्याओं के बारे में भी पता होता है। इसलिए वह अच्छी तरह से जन कल्याणकारी निर्णय ले सकते हैं। महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में तकरीबन एक तिहाई आरक्षण भी दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें भी मुख्यधारा में आने का मौका प्राप्त होता है। स्थानीय स्वशासन की वजह से ही भारत की जो विविधता होती है उसे और भी सम्मान प्राप्त होता है। यह भी पढ़े-
दोस्तों 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है का यह लेख आपकों कैसा लगा कमेंट कर हमें जरुर बताएं. यदि आपकों 74 rd Amendment Act In Hindi का लेख पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करे. 74 वें संविधान संशोधन का नाम क्या है?Detailed Solution. 74 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यह नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नगरपालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें संविधान के न्यायसंगत हिस्से के तहत लाया गया है।
74 वें संविधान संशोधन कब हुआ?इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 'भाग 9क' जोड़ा गया एवं यह 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है।
73 व 74 वॉ संविधान संशोधन क्या है?इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले सीटों की कुल संख्या में से कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी एक नगर पालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेशन द्वारा सीटें आवंटित ...
73 व 74 संविधान संशोधन कब लागू हुआ?संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था।
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