यूपी में राशन डीलर के खिलाफ शिकायत कैसे करें? - yoopee mein raashan deelar ke khilaaph shikaayat kaise karen?

Ration Card Helpline Number (State-wise) List 2022 | ग्राम प्रधान या सरपंच और कोटेदार की शिकायत दर्ज करें | PDS Toll-free Number UP, Bihar, Jharkhand, MP, Chhattisgarh, Rajasthan

भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गरीब नागरिकों के लिए राशन डीलर अर्थात कोटेदार के मध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाता है। परन्तु कोटेदार द्वारा Ration Card के अनुसार उचित मात्रा में राशन न दिए जाने की जानकारी अक्सर समाचार पत्रों और लोगों के माध्यम से पता चलती रहती है। यहाँ तक कि राशन के लिए लोगों को कई दिनों तक राशन की दुकान (डिपो) के चक्कर काटने पड़ते है। क्योंकि इसके कई कारण है जैसे राशन की दुकान का समय पर नही खुलना, हड़ताल या फिर कोई और कारण। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है, क्योंकि वह कोई बोलने-सुनने वाला नहीं होता। यदि आपको भी कोटेदार या राशन कार्ड से सम्बंधित कोई समस्या है, तो अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते है। यहाँ हम आपको राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान कर रहें हैं, जैसे कि शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई, ऑनलाइन कंप्लेंट स्टेटस, कोटेदार के खिलाफ शिकायत कैसे करें, Ration Card Helpline Number (Toll-free) की पूरी जानकारी विस्तारपूर्वक बता रहें है। कृपया अंत तक बने रहें।

NFSA Ration Card Helpline Number List In Hindi

राशन कार्ड क्या है और ये कितने प्रकार के होते है?

पहले ये जान लेते है कि राशन कार्ड क्या होता है और यह आम नागरिकों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है। Ration Card एक ऐसा कार्ड है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सस्ते दामों में खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। इस कार्ड के द्वारा कोई भी नागरिक जिसे राशनकार्ड जारी किया गया हो, शासकीय उचित मूल्य की दुकान या राशन डिपो से गेहूं, चावल, नमक, शक्कर, केरोशीन आदि सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त Rashan Card पहचान पत्र के साथ-साथ पता प्रमाण के रूप में भी काम आता है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों का पूरा विवरण दर्ज होता है, जैसे कि उनका नाम, उम्र व व्यवसाय आदि।

आपको बता दें कि राशन कार्ड सरकार द्वारा व्यक्ति के सालाना आय के आधार पर जारी किये जाते है। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम (NFSA) के तहत देश के सभी गरीब लोगों को सब्सिडी दर पर राशन (खाद्य सामग्री) उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए जिम्मेदार विभाग सम्बंधित राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है और लोगों को राशन वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत किया जाता है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (FCS) द्वारा जारी राशन कार्ड के प्रकार

  1. एपीएल राशन कार्ड (APL Ration Card) – इस राशन कार्ड के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। सरकार द्वारा इस कार्ड का रंग पीला निश्चित किया गया है।
  2. बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card) – ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, वे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है। सरकार द्वारा इस कार्ड का रंग सफेद निश्चित किया गया है।
  3. अंत्योदय राशन कार्ड (AAY Ration Card) – यह कार्ड सबसे गरीब परिवारों के लिए बनाया गया है। इसमें ऐसे लोग जिनकी कोई सीमित आय नहीं है या ऐसे बुजुर्ग लोग जिनकी कोई आय नहीं है अप्लाई कर सकते हैं। इस वर्ग के लोगों के लिए सरकार द्वारा गुलाबी रंग का राशन कार्ड इशू किया जाता है।
  4. अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Yojana) – 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक या 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो कोई पेंशन सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनको जारी किया जाता है। इस कार्ड को ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है।

इस प्रकार आप अपनी आय के अनुरूप इनमें से किसी भी वर्ग में अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आप इन राशन कार्ड की मदद से सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं।

Overview of Ration Card Helpline Number 2022 
आर्टिकल का नाम राशन कार्ड शिकायत हेल्पलाइन नंबर (राज्यवार)
किसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
नवीनतम वर्ष 2022
उद्देश्य राशन कार्ड संबंधी शिकायत दर्ज करने हेतु
लाभार्थी देश के सभी राशन कार्ड धारक
हेल्पलाइन नंबर सभी राज्यों के लिए उपलब्ध
आधिकारिक वेबसाइट //nfsa.gov.in/
Register Grievance Online at NFSA Click Here
आर्टिकल श्रेणी केंद्र/ राज्य सरकार योजना
Ration Card Complaint Helpline Numbers (States-wise) List

अब लोग किसी भी पीडीएस (PDS) संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं:

राज्य का नाम टोल-फ्री नंबर
आंध्र प्रदेश (AP) 1967, 1800-425-2977
अरुणाचल प्रदेश 1967
असम (Assam) 1967, 1800-345-3611
बिहार 1800-3456-194
छत्तीसगढ़ (CG) 1967, 1800-233-3663
गोवा (Goa) 1967, 1800-233-0022
गुजरात 1967, 1800-233-5500
हरियाणा 1967, 1800-180-2087
हिमाचल प्रदेश 1967, 1800-180-8026
झारखंड 1967, 1800-345-6598, 1800-212-5512
कर्नाटक (Karnataka) 1967, 1800-425-9339
केरल (Kerala) 1967, 1800-425-1550
मध्य प्रदेश (MP) 1967, 181
महाराष्ट्र 1967, 1800-22-4950
मणिपुर 1967, 1800-345-3821
मेघालय 1967, 1800-345-3670
मिजोरम 1967, 1860-222-222-789, 1800-345-3891
नागालैंड 1800-345-3704, 1800-345-3705
ओडिशा 1967, 1800-345-6724 / 6760
पंजाब 1967, 1800-3006-1313
राजस्थान 1800-180-6127
सिक्किम 1967, 1800-345-3236
तमिलनाडु (TN) 1967, 1800-425-5901
तेलंगाना (Telangana) 1967, 1800-4250-0333
त्रिपुरा 1967, 1800-345-3665
उत्तर प्रदेश (UP) 1967, 1800-180-0150
उत्तराखंड 1800-180-2000, 1800-180-4188
पश्चिम बंगाल (WB) 1967, 1800-345-5505
दिल्ली (Delhi) 1967, 1800-110-841
कश्मीर (Kashmir) 1967, 1800-180-7011
जम्मू (Jammu) 1800-180-7106
चंडीगढ़ 1967, 1800-180-2068

NFSA के तहत राशन डीलर की शिकायत कैसे दर्ज करें?

राशन डिपो से सम्बंधित शिकायत व Ration Card से संबधित जानकारी लेने के लिए पहले अधिकारियों व कोटेदार के चक्कर लगाने पड़ते थे, कई दिनों तक भटकने के बाद भी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ राशन कार्ड धारकों को शिकायत दर्ज करने के लिए भी अधिकारियों के पास नहीं जाना होगा। अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लोगों की सहायता व शिकायत के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत टोल फ्री नंबर 1800-180-0150  एवं 1967 जारी किया है। नागरिक इन हेल्पलाइन नंबरों पर किसी भी कार्य दिवस पर कॉल करके राशन कार्ड संबंधी जानकारी लेने के साथ-साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (FCS Dept) में शिकायत व राशन सम्बंधित जानकारी के लिए सबसे अधिक गांवों के लोगों को परेशान होना पड़ता है। Food & Civil Supply Department के सार्वजिनक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आते है। अब इस हेल्पलाइन नंबर के उपलब्ध होने से कोटेदार से परेशान लोग अपनी शिकायत सम्बंधित विभाग में आसानी से दर्ज करा सकते हैं।

राशन कार्ड सम्बंधित शिकायत ऑनलाइन कैसे दर्ज करें?

Online Complaint Process – ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आप सम्बंधित राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। उदाहरण के लिए हम आपको उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड की ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने की जानकारी देते है।

  1. सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइये।
  2. वेब होमपेज पर आपको “ऑनलाइन शिकायत करें” लिंक पर क्लिक करना होगा। 
  3. अब अगले पेज “शिकायत दर्ज करे” ऑप्शन में क्लिक कर दें। 
  4. इसके बाद, आपके सामने शिकायत प्रविष्टि प्रारूप का नया पेज खुलेगा।
  5. यहाँ पर मांगी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें जैसे कि शिकायतकर्ता का परिचय, शिकायत का विवरण आदि।

पूरा फार्म भरने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक कर दें। अब आपके मोबाइल/ लैपटॉप स्क्रीन पर Complaint Registered Successfully दिखाई देने लगेगा। साथ में डॉकेट नम्बर भी प्राप्त होगा, उसे सावधानीपूर्वक कही पर नोट कर लें। जब आप कंप्लेंट की ऑनलाइन स्थिति का पता करेंगे, उस समय आपको इस डॉकेट नम्बर की आवश्यकता पड़ेगी।

शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें

जिला शिकायत निवारण अधिकारी हेल्पलाइन नंबर

ग्राम प्रधान या सरपंच की शिकायत दर्ज करें

Register Your Complaint for Gram-Pradhan/ Sarpanch – उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसी भी नागरिक को यदि कोई समस्‍या आती है, तो अब वह सीधे मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से शिकायत कर सकते है। इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1076 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर ‘1076’ का हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। जहां से शिकायत संबंधित पटल पर फॉरवर्ड की जाएगी। शिकायत का समाधान के लिए सीएम की टीम द्वारा मॉनीटरिंग की जाएगी। यह टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) जनसुनवाई पोर्टल से लिंक की जाएगी। इसके लिए पोर्टल पर अलग से ऑप्शन लिंक किया जाएगा। इस ऑप्शन पर पीडि़त की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई? कौन-से अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं? शिकायत निस्तारण में कहां व्यवधान आ रहा है? आदि के संबंध में पूरी जानकारी इस ऑनलाइन पोर्टल पर मिल सकेगी।

Ration Card Helpline Number Details in Hindi

यहाँ हमने आपको राशन कार्ड शिकायत हेल्पलाइन नंबर की पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। अब आप सम्बंधित राज्य के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। साथ ही आप NFSA Toll-free Number 1800-180-0150  / 1967 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद, आपकी कंप्लेंट सम्बंधित जिले के निचले स्तर पर फॉरवर्ड की जाएगी। इस स्तर पर नागरिकों की समस्या का समाधान सुनिश्चत किया जाएगा। यदि यहाँ पर शिकायत का समाधान नहीं हो पाता है, तो जिले के उच्च अधिकारियों जिसमें डीएम, एसएसपी आदि को शिकायत फॉरवर्ड की जाएगी। शिकायत निस्तारण न होने पर इसकी शिकायत शासन को भेजी जाएगी।

Official Website: //nfsa.gov.in/

सभी राज्यों के राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया व सूची देखें

कोटेदार का वेतन कितना है UP?

कोटेदार का वेतन नहीं मिलता, उन्हें कमीशन मिलता है। ये कमीशन 75 से 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलता है।

यूपी में राशन डीलर को कितना कमीशन मिलता है?

अब कोटेदारों का कमीशन 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल होने जा रहा है. दोनों ही घोषणाएं प्रदेश के कोटेदारों को ध्‍यान में रखकर की गई हैं. आपको बता दें लंबे समय से कोटेदारों को 70 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल का कमीशन द‍िया जाता है. राशन डीलरों की तरफ से काफी समय से इसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी.

कोटेदार का चयन कैसे होता है?

कोटेदार बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची.
आधार कार्ड।.
निवास प्रमाण पत्र।.
शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र।.
आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र।.
आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, इसका प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट)।.
आवेदक के परिवार में किसी अन्य सदस्य को कोई राशन दुकान आबंटित न हो, इसका प्रमाण पत्र।.

खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए क्या करें?

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा.
सबसे पहले राशन कार्ड से नाम हटाने का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें। ... .
आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद इसे भरना होगा। ... .
यहाँ उस सदस्य का नाम भरें जिसका नाम राशन कार्ड से हटाना है।.
नाम भरने के बाद हटाने का कारण सेलेक्ट करें। ... .
आवेदन के साथ प्रमाण पत्र भी देना होगा।.

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