भू राजस्व संहिता की धारा 248 क्या है? - bhoo raajasv sanhita kee dhaara 248 kya hai?

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आदिवासियों को दी गई जमीन पर कोई दूसरा खेती करता मिला तो होगी कार्रवाई

दूसरों की जमीन पर अधिकार पूर्वक कब्जा जमाए बैठे लोगों की अब खेर नहीं। लगातार मिल रहीं शिकायत के बाद अब प्रशासन अलग से एक अभियान चलाएगा जिसमें सरकारी और निजी भूमि पर किसी का अनधिकृत कब्जा है तो उसे हटाकर कार्रवाई की जद में लिया जाएगा। यही नहीं यदि आदिवासी वर्ग को आवंटित या पट्टे की जगह पर उनकी जगह कोई और फसल लेता मिला तो वह भी कार्रवाई की जद में होगा।

जिला कलेक्टर तरुण राठी ने इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए जिले के अधिकारियों के साथ एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश जारी कर दिए है जिसमें कहा गया है कि जन सुनवाई सहित कई अवसरों पर ग्रामीण शिकायत लेकर आ रहे है कि कहीं पर दबंगों ने उनकी निजी भूमि पर कब्जा जमा रखा है और वह वर्षों से खाली नहीं है और कहीं पर तो सरकारी जमीन से ही कब्जे नहीं हटाए गए है। ऐसे में निजी और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की मौज है और वह इन जगहों का उपयोग कर अपनी दबंगई दिखा रहे है,ऐसे में इन स्थानों को चिन्हित कर अब एक बड़ा अभियान कब्जा हटाने का शुरु किया जा रहा है जिसमें कब्जा धारियों पर कार्रवाई होगी।

अभियान चलाकर करेंगे कार्रवाईबार बार मिल रही कब्जे की शिकायतों की वजह से हमने कार्रवाई का मन बनाया है । हम अभियान चलाकर जिले भर में कार्रवाई करेंगे। तरुण राठी,कलेक्टर शिवपुरी

यह है धारा 250भू राजस्व संहिता की धारा 250 कहती है कि यदि किसी भूस्वामी की जमीन पर दो माह से कब्जा है तो इस संबंध में शिकायत करने पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। जिले के सभी तहसीलदारों,नायब तहसीलदारों को उनके न्यायालयों में भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का स्वयं स्थल निरीक्षण कर प्रकरण के निराकरण की कार्रवाई करने के निर्देश है।

धारा 248 और धारा 250 के तहत हटेंगे कब्जेजिले में जहां जहां सरकारी जमीन पर अवैध रुप से कब्जे किए है वहां से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन धारा 248 का उपयोग करता है और जहां जहां निजी भूमि पर कब्जे की बात है तो वहां पर धारा 250 के तहत कब्जा हटाने की पहल प्रशासन करता है।

गलत टीप नहीं लिख पाएंगे अफसर

महिला भू-स्वामी,विधवा,नाबालिग,वृद्ध व कमजोर भू-स्वामी की भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाता है। इन कब्जों को हटाने हेतु पीड़ित भू-स्वामियों के द्वारा तहसीलदार,नायब तहसीलदार के न्यायालयों में भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते है। ऐसे आवेदन पत्रों पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा विधि की मंशा का अनुरूप स्थल निरीक्षण के समय,स्थल निरीक्षण के दिनांक को जो स्थिति है,केवल उसी का उल्लेख स्थल निरीक्षण टीप में किया जाए। यदि इसके विपरीत भू स्वामी की भूमि पर अवैध कब्जा उल्लेखित करने की टीप राजस्व अधिकारी द्वारा दी जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इन बड़ी जगहों पर अभी भी कब्जेसेसई में गोशाला को सन् 2001 में लीज पर गौशाला संचालन के लिए दयोदय पशु सेवा एवं पर्यावरण केंद्र को लीज पर शासन ने जमीन आवंटित की थी पर जिला प्रशासन की ढील की वजह से यहां एक चौथाई जमीन पर ही गोशाला संचालित है,यहां के दबंग इतने हावी है कि 17 साल से वह तीन चौथाई जमीन पर कब्जा जमाए हुए है और इसे हटाने की पहल न तो कोलारस से हुई और न ही जिला प्रशासन की ओर से।

वीटीपी की जमीन पर शहर में अभी भी कब्जा कई लोगों ने जमा रखा है जिन पर कार्रवाई करने से प्रशासन अभी भी बचा है।

धार्मिक ट्रस्टों की जमीन भी कब्जे में है जिसे हटाने में प्रशासन असफल है।

जनसुनवाई में हर मंगलवार को केस आते है जिसमें लोगों की शिकायते होती है कि उनकी जमीन पर दबंगों का कब्जा है पर अब तक हट नहीं सका है।

क्या है धारा 248भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत ऐसे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को नोटिस थमाया जाता है,जिस पर सरकारी जमीन के अतिक्रमण,कब्जे का शक या आरोप होता है। नोटिस जारी करने के साथ यह मामला तहसीलदार के कोर्ट में दर्ज कर लिया जाता है। कम से कम एक बार सुनवाई का मौका देने के बाद यदि प्रशासन यह साबित करने में कामयाब हो जाता है कि संबंधित ने सरकारी जमीन घेरी है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। संशोधित नियमों के तहत यह जुर्माना घेरी गई जमीन के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत तक हो सकता है। यदि संबंधित जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

धारा 248 का विवरण

भारतीय दंड संहिता की धारा 248 के अनुसार, जो कोई किसी सिक्के पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, कोई ऐसी व्रिEया करेगा, जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।


अपराधसजासंज्ञेयजमानतविचारणीय
किसी भी सिक्के की उपस्थिति को बदलने के इरादे से यह कि यह एक अलग विवरण के सिक्के के रूप में पारित होगा 3 साल + जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

Offence : किसी भी सिक्के की उपस्थिति को बदलने के इरादे से यह कि यह एक अलग विवरण के सिक्के के रूप में पारित होगा

Punishment : 3 साल + जुर्माना

Cognizance : संज्ञेय

Bail : गैर जमानतीय

Triable : प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट



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IPC धारा 248 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


आई. पी. सी. की धारा 248 के तहत क्या अपराध है?

आई. पी. सी. धारा 248 अपराध : किसी भी सिक्के की उपस्थिति को बदलने के इरादे से यह कि यह एक अलग विवरण के सिक्के के रूप में पारित होगा


आई. पी. सी. की धारा 248 के मामले की सजा क्या है?

आई. पी. सी. की धारा 248 के मामले में 3 साल + जुर्माना का प्रावधान है।


आई. पी. सी. की धारा 248 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?


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आई. पी. सी. की धारा 248 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?

आई. पी. सी. की धारा 248 के मामले को कोर्ट प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।


लोकप्रिय आईपीसी धारा


भू राजस्व की धारा 91 क्या है?

भूमि की कमी एवं सीमित उपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा इसका कुशलता से उपयोग आवश्यक है । सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा एवं इसकी बेदखली राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 एवं राजस्थान भू-राजस्व (अतिक्रमियों की बेदखली) नियम, 1975 के तहत संपादित की जाती है ।

राजस्व संहिता की धारा 67 क क्या है?

2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।

धारा 35 भू राजस्व अधिनियम क्या है?

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या : क०सं०वि०-5-41 सी0एम0/11–98 दिनांक 20.06.1998 तथा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को सम्बोधित आदेश संख्या 2007 / 12-18 एफ0आई0 95 दिनांक 20.03.1998 के अनुसार भू - राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा - 34 एवं 35 के अन्तर्गत नामान्तरण ...

धारा 34 भू राजस्व अधिनियम क्या है?

राजस्‍व अधिनियम निर्णय दिनांक 30.04.2013 आदेश निगरानी स्‍वीकार की जाती है अवर न्‍यायालय द्वारा प‍ारित आदेश दिनांक 13.07.2011 निरस्‍त किया जाता है खसरा संख्‍या 1573मि. रकबा 0.341 है.।

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